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Income Tax Return भरने में अब और न करें देर, 30 अगस्‍त के बाद देना होगा भारी जुर्माना

August 16, 2019 01:35 PM

Star Khabre, Faridabad; 16th August : अगर आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है तो इसकी आखिरी तारीख 30 अगस्‍त तक का इंतजार न करें। उस दिन ज्‍यादा दबाव होने की वजह से वेबसाइट डाउन भी हो सकती है या  किसी अन्‍य परेशानी के कारण आपका ITR दाखिल नहीं भी हो सकता है। वहीं, 30 अगस्‍त के बाद इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर आपको भारी पेनाल्‍टी चुकानी पड़ सकती है। आम तौर पर आयकर विभाग करदाताओं को इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्‍त वक्‍त देता है। करदाताओं की सुविधा के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि का विस्‍तार भी किया गया है।  जो करदाता इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल की अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं उन पर आयकर विभाग भारी पेनाल्‍टी लगा सकता है। आयकर विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जो करदाता रिटर्न फाइल करने की तिथि के बाद अपना ITR फाइल करते हैं उन पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  हालांकि, छोटे करदाताओं को पेनाल्‍टी के मामले में थोड़ी राहत दी गई है। जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये तक है उन्‍हें तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये की पेनाल्‍टी देनी होगी। जो करदाता ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं उन्‍हें पेनाल्‍टी के तौर पर 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं, 31 दिसंबर के बाद अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने वाले करदाताओं पर 10,000 रुपये की पेनाल्‍टी लगाई जाएगी। इससे पहले जुलाई में केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 अगस्‍त कर दी थी। 

 
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