Star Khabre, Business; 05th March : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को बड़ा झटका देते हुए सीसीआई के पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया है। पीठ ने व्यापार नियामक सीसीआई को कंपनी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस एसजी मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से कहा कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ अपने प्रभावशाली का दुरुपयोग करते हुए अनुचित व्यापार को लेकर पर्याप्त दलीलें मिली हैं। लिहाजा व्यापार नियामक अपने महानिदेशक को आरोपों की जांच करने का आदेश दे।
सीसीआई के पूर्व के आदेशों पर रोक
न्यायाधिकरण ने कहा कि हम सीसीआई के पूर्व के आदेशों पर रोक लगा रहे हैं, जिसमें कंपनी को दोषमुक्त बताया गया था। मामले के अपीलकर्ता अखिल भारतीय विक्रेता संघ (एआईओवीए) ने अपना पक्ष अच्छी तरह से रखा है और उसकी दलीलें सुनने के बाद निष्पक्ष व्यापार नियामक को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।
सीसीआई ने कर दिया था बरी
प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने पिछले आदेश में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग कर अनुचित व्यवहार के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। सीसीआई ने 6 नवंबर, 2018 को जारी अपने आदेश में कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के मामले में एआईओवीए के आरोपों को खारिज कर दिया था।