Star Khabre, Gurugram; 10th December : गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डेंगू पीड़ित बच्ची की मौत मामले में फोर्टिस अस्पताल पर केस दर्ज किया गया है। वहीं सरकार ने भी अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने के आदेश दिये हैं।
गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल पर आईपीसी की धारा 304(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के खिलाफ गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में एफआईआर (FIR No. 639) दर्ज किया गया है। अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लीज रद्द करने के आदेश जारी
डेंगू से पीड़ित सात वर्षीय आद्या सिंह की मौत के मामले में सरकार की जांच रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसे तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार के पैनल से हटाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि यह एक्शन हाल ही में हुई एक घटना के बाद लिया गया है जिसमें एक डेंगू पीड़ित बच्ची के दौरान उसकी मौत हो गई थी और अस्पताल ने 18 लाख का बिल बना दिया था।
क्या कहना है अस्पताल का
इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि 31 अगस्त को बच्ची को डेंगू होने का पता चला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 सितंबर को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। परिवार को बच्ची की नाजुक हालत के बारे में बताया गया था।
अस्पताल का दावा है कि 14 सितंबर को डॉक्टर की सलाह के खिलाफ परिजन उसे अस्पताल से ले गए और उसी दिन बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल की मानें तो इलाज के दौरान प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश का ध्यान रखा गया। साथ ही 20 पन्नों के बिल के बारे में परिवार को बताया गया था।