Star Khabre, Delhi;13th December : दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार और एक अन्य को आपराधिक षड्यंत्र और धारा 120 B के तहत दोषी माना लिया है। कोर्ट 14 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगी।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाए वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
आपको बता दें कि पहले भी यूपीए सरकार के समय मध्यप्रदेश के थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाले में एचसी गुप्ता को पहले भी दो साल की सजा हो चुकी है। यह 31 दिसंबर 2005 से नवंबर 2008 तक कोयला सचिव थे। इन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के समक्ष कमल स्पॉंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी, जो उस समय आवंटन के नियमों को पूरा नहीं करती थी। सीबीआई ने विशेष अदालत से गुप्ता को धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के जुर्म में अधिकतम सात साल जेल की मांग की थी। गुप्ता के खिलाफ कोयला घोटाले से जुडे 10 और मामले लंबित हैं, जिन पर अलग से कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर संयुक्त सुनवाई की गुप्ता की याचिका को पिछले वर्ष खारिज कर दिया था।