Latest :
पहले चरण की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन; 19 अप्रैल को होगा मतदानहम ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे...अधिकारी कर रहे हैं सख्त कार्रवाई', मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलेसभी प्राइवेट स्कूल संचालक सर्वोच्च न्यायालय के एसओपी की करें पालना 21 अप्रैल को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैदसबका साथ-सबका सम्मान यही जीवन का आधार : राजेश भाटियानशे के 11 इंजेक्शन सहित आरोपी गिरफ्तारआईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाला आरोपी गिरफ्तारमई और जून में बना लें नेपाल का प्लान, IRCTC लेकर आया बहुत ही कम बजट में यहां घूमने का मौका, रहना-खाना फ्रीअब ट्रेन में बुक कर सकेंगे मनपसंद सीट, रेलवे ने तैयार किया साफ्टवेयरलोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की सहुलियत के लिए बनाया सुविधा पोर्टल
Faridabad

रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार : मेयर सुमन बाला

June 03, 2018 07:27 AM

Star Khabre, Faridabad; 03rd June : मेयर सुमन बाला ने हरियाणा में मनोहर सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिस पर मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित तौर पर कारोबारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे हजारों व्यापारियों, उद्यमियों कारोबारियों को लाभ पहुंचेगा। काफी लंबे समय से व्यापारी इसी तरह की नीति की मांग कर रहे थे। जिस पर किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की दिशा में कार्य करते हुए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। जिसके लिए आमजन काफी प्रसन्न है। फरीदाबाद की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करती हूं।

हरियाणा में नियमित होंगी अवैध कामर्शियल बिल्डिंग, घर में खोल सकेंगे दुकान

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में अनियमित (अवैध) ढंग से बनी कामर्शियल बिल्डिंग को वैध करने की नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रिहायशी कालोनियों में चलने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों को भी वैध करने का निर्णय लिया गया।

मनोहर सरकार का बड़ा तोहफा, निर्धारित फीस जमा कराकर दस साल के लिए की जाएगी नियमित

हरियाणा के हजारों व्यापारी, उद्यमी और कारोबारी सरकार से बिना नक्शा पास कराए बने कामर्शियल भवनों को नियमित कराने की नीति बनाने की मांग कर रहे थे। इस दिशा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने प्रयास किए। अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद अवैध भवनों को नियमित करने की नीति तैयार की गई।

रिहायशी कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना नक्शा पास कराए और बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बनाई गई इमारतों को वैध कराने के लिए प्रापर्टी मालिकों को निकायों में आवेदन करना होगा। इससे पहले नियमित करने के लिए तय की गई फीस भी उन्हें जमा करानी होगी। आवेदन करने के लिए ऐसी बिल्डिंग के मालिकों को कैबिनेट के फैसला का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दो वर्ष तक का समय दिया जाएगा।

10 वर्षों के लिए किया जाएगा वैध

आवेदन के बाद अनाधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को केवल 10 वर्षों के लिए वैध किया जाएगा। इस अवधि में दुकान, शोरूम, कांप्लेक्स व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को इस अवधि के अंदर-अंदर बिल्डिंग बायलॉज/कोड के अनुसार सिस्टम में लाना होगा।रिहायशी कालोनियों में वाणिज्यिक व संस्थागत गतिविधियों को तो मंजूरी मिलेगी लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा तय की जाने वाली शर्तों को पूरा करना होगा। केवल उन्हीं कालोनियों में इस तरह की गतिविधियों को सरकार मंजूरी देगी, जो 60 फीसद से अधिक बस चुकी हैं। नई कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां केवल निर्धारित स्थलों पर ही हो सकेंगी। रिहायशी जगहों पर इनकी मंजूरी नहीं होगी।

 
Have something to say? Post your comment
More Faridabad

सभी प्राइवेट स्कूल संचालक सर्वोच्च न्यायालय के एसओपी की करें पालना

21 अप्रैल को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद

सबका साथ-सबका सम्मान यही जीवन का आधार : राजेश भाटिया

लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की सहुलियत के लिए बनाया सुविधा पोर्टल

विकसित भारत का रोडमैप है, भाजपा का संकल्प पत्र : कृष्णपाल गुर्जर

मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मिली नई दिशा : नायब सैनी

श्री सिद्धदाता आश्रम पहुंचे पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

250 से ज्यादा कांग्रेस एवं जे.जे.पी के कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने थामा भाजपा का दामन

फरीदाबाद से दिल्ली जा रही 17 किलोग्राम गांजे की खेप को ने पकड़ा

अवकाश के दिन खोला स्कूल तो होगी मान्यता रद्द, स्कूल बसों के संबंध में भी कर सकते हैं हेल्पलाइन पर शिकायत

 
 
 
 
 
 
Grievance Redressal Disclaimer Complaint
Star Khabre
Email : editor@starkhabre.com
Email : grostarkhabre@gmail.com
Copyright © 2017 Star Khabre All rights reserved.
Website Designed by Mozart Infotech