Star Khabre, Faridabad; 03rd June : मेयर सुमन बाला ने हरियाणा में मनोहर सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिस पर मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित तौर पर कारोबारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे हजारों व्यापारियों, उद्यमियों कारोबारियों को लाभ पहुंचेगा। काफी लंबे समय से व्यापारी इसी तरह की नीति की मांग कर रहे थे। जिस पर किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की दिशा में कार्य करते हुए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। जिसके लिए आमजन काफी प्रसन्न है। फरीदाबाद की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करती हूं।
हरियाणा में नियमित होंगी अवैध कामर्शियल बिल्डिंग, घर में खोल सकेंगे दुकान
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में अनियमित (अवैध) ढंग से बनी कामर्शियल बिल्डिंग को वैध करने की नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रिहायशी कालोनियों में चलने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों को भी वैध करने का निर्णय लिया गया।
मनोहर सरकार का बड़ा तोहफा, निर्धारित फीस जमा कराकर दस साल के लिए की जाएगी नियमित
हरियाणा के हजारों व्यापारी, उद्यमी और कारोबारी सरकार से बिना नक्शा पास कराए बने कामर्शियल भवनों को नियमित कराने की नीति बनाने की मांग कर रहे थे। इस दिशा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने प्रयास किए। अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद अवैध भवनों को नियमित करने की नीति तैयार की गई।
रिहायशी कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना नक्शा पास कराए और बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बनाई गई इमारतों को वैध कराने के लिए प्रापर्टी मालिकों को निकायों में आवेदन करना होगा। इससे पहले नियमित करने के लिए तय की गई फीस भी उन्हें जमा करानी होगी। आवेदन करने के लिए ऐसी बिल्डिंग के मालिकों को कैबिनेट के फैसला का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दो वर्ष तक का समय दिया जाएगा।
10 वर्षों के लिए किया जाएगा वैध
आवेदन के बाद अनाधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को केवल 10 वर्षों के लिए वैध किया जाएगा। इस अवधि में दुकान, शोरूम, कांप्लेक्स व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को इस अवधि के अंदर-अंदर बिल्डिंग बायलॉज/कोड के अनुसार सिस्टम में लाना होगा।रिहायशी कालोनियों में वाणिज्यिक व संस्थागत गतिविधियों को तो मंजूरी मिलेगी लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा तय की जाने वाली शर्तों को पूरा करना होगा। केवल उन्हीं कालोनियों में इस तरह की गतिविधियों को सरकार मंजूरी देगी, जो 60 फीसद से अधिक बस चुकी हैं। नई कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियां केवल निर्धारित स्थलों पर ही हो सकेंगी। रिहायशी जगहों पर इनकी मंजूरी नहीं होगी।