Star Khabre, Faridabad; 25th August : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मदद की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
डीसी यशपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
जिला महिला विकास निगम के के जिला प्रबंधक देशराज ने महिलाओं पात्रता बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत केवल हरियाणा की मूल निवासी हो और ऐसी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक आय न हो। इस योजना के लिए लाभ पात्र है। ईएमआई के भुगतान के चुकाने के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची के अनुसार इस योजना के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए, महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, महिला की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए, आवेदक का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है। आवेदक के पास आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल भी होना जरूरी है।