Star khabre, Faridabad; 3rd October : जिलाधीश विक्रम सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जिला फरीदाबाद में 4 अक्टूबर सुबह 12 बजे से 6 अक्टूबर रात 11:59 बजे तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मचारी यदि ड्यूटी के दौरान ड्रोन का उपयोग करता है तो उसे अपना पहचान पत्र व अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए पत्र के तहत ही अपनी ड्यूटी पर ही नियमों की पालना करते हुए कार्य कर सकते हैं। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।