Star Khabre, Faridabad; 8th September : फरीदाबाद नगर निगम चुनावों के लिए हुई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है। फरीदाबाद के निवर्तमान उपमहापौर ने वार्डबंदी को निगम एक्ट के खिलाफ बताते हुए हाल ही में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसके चलते हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वार्डबंदी पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। स्टे लगने से अब निगम चुनावों में देरी होने हो सकती है।
नई वार्ड बंदी से खफा नगर निगम के पूर्व सिनियर डिप्टी मेयर मुकेश शर्मा, डिप्टी मेयर राजेन्द्र भामला ,पूर्व पार्षद योगेश धींगडा व कांगेसी नेता लखन सिंगला ने हाई कोर्ट मे अपनी याचिका दायर करके वार्डबंदी पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने वार्डबंदी पर कुछ दिन के लिए स्टे लगा दिया है। यह स्टे अगला आदेश आने तक यानि 21 सितम्बर तक रहेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो वार्ड बंदी की गई वह सत्ताधारी पार्टी के दवाब में राजनैतिक दवाब के तहत की गर्ई है। वहीं याचिकाकत्र्ताओं ने अडोव कमेटी पर भी सवालिया निशान लगाए है। उनका कहना है कि वार्डबंदी से आम लोगों का नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा क्योंकि एक मोहल्ले व एक ही कालोनी हो या एक ही सैक्टर को चार वार्डो में विभाजित किया गया है। जो पूर्ण रूप से गलत है। ज्ञात हो कि नई वार्डबंदी के विरोध में कम से कम 104 लोगो नें अब तक आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अलावा भामला ने याचिका में वार्डबंदी के लिए निगमायुक्त द्वारा बनाई गई चार पार्षदों द्रोपदी अदलखा, सुंदर माहौर, दयाचंद यादव, ओमप्रकाश रक्षवाल की कमेटी को नगर निगम एक्ट के विपरीत बताया। अब स्टे लगने के बाद कुल मिलाकर कहा जाए तो निगम चुनाव जोकि नवंबर में होने की संभावना जताई जा रही थी, वह अब नवंबर में भी होने संभव नहीं लग रहे।