Star Khabre, Faridabad; 30th December : जिलाधीश चन्द्रशेखर ने आगामी 8 जनवरी 2017 को होने वाले फरीदाबाद नगर निगम के आम चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूर्णत: नियन्त्रण में रखने के उद्द्ेश्य से सभी मतदान केन्द्रों पर लोगों की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी करते हुए बूथों में प्रवेश हेतु मान्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्देश स्पष्ट किए हैं।
चन्द्रशेखर द्वारा यह आदेश शरारती व आपराधिक किस्म के लोगों द्वारा मतदान के समय की जा सकने वाली सम्भावित अनैतिक गतिविधियों को रोकने के मद्द्ेनजर रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार मतदान केन्द्रों में केवल सम्बन्धित मतदाता, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार व उसका चुनाव एजेन्ट एवं पोलिंग एजेन्ट, राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा अधिकृत व्यक्ति, डयूटी पर उपस्थित जन सेवक, मतदाता की गोद में उठाया हुआ नन्हा बच्चा, नेत्रहीन अथवा चलने फिरने में असमर्थ मतदाता का सहयोगी व्यक्ति तथा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी किसी मतदाता की पहचान करवाने के उद्द्ेश्य से अनुमति देकर बूथ के अन्दर बुलाए, प्रवेश के लिए मान्य होंगे। मतदान केन्द्रों में डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी बूथ के अन्दर केवल पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति के समय बुलावे पर ही अन्दर आ सकेंगे अन्यथा नहीं। इन आदेशों का उल्लंघन करके मतदान केन्दों में जबरन प्रवेश करने के दोषी पाए जाने वाले अमान्य अथवा अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।