Star Khabre, Faridabad; 4th February : उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को लेकर उपरोक्त योजना को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है।
उन्होंने बताया कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान-पान देने के लिए सरकार द्वारा किश्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किश्त एक हजार रुपये की है। दूसरी किश्त 2 हजार रुपये की व तीसरी किश्त भी 2 हजार रुपये की निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गई है और लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। शर्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला का किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त महिला के पास आवेदन प्रपत्र 1 ए, एमसीपी कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा अकाउंट पासबुक का होना भी जरूरी है।
उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार 2000 रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने के दावों को गर्भावस्था से 180 दिन बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा और इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक बी तथा एनसीपी कार्ड भी लगाना होगा। उन्होंने कहा कि 2 हजार रुपये की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु जन्म का पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके साथ शिशु को प्रथम चक्र बीसीजी, ओबीपी, डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी अथवा समकक्ष का टीकाकरण करवाने के बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक सी एमसीपी कार्ड, आधार कार्ड और शिशु जन्म प्रमाण पत्र का कार्ड होना भी जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा वर्कर अथवा एएनएम से संपर्क किया जा सकता है।