Star Khabre, Faridabad; 09th February : नगर निगम चुनाव के बाद से ही मेयर पद के लिए खींचतान शुरू हो गई थी । सुमन बाला का नाम आते ही कुछ संस्थाएं और विपक्षी जाति प्रमाण पत्र पर सवालिया निशान लगाने लगे । अंततः कल एक याचिका भी सेक्टर 12 फरीदाबाद न्यायालय में डाली गई यह याचिका खारिज हो सकती है । इसके उपरांत सुमन बाला के रास्ते का सबसे बड़ा विवाद खत्म हो सकता है
यह है मुख्य 5 कारण जिनकी वजह से याचिका हो सकती है रद्द
1: कानूनविदों की माने तो यह याचिका बनती ही नही है जिसके चलते यह याचिका मान्य नहीं होनी चाहिए ।
2 : नगर निगम एक्ट 15, ऑर्डर 1 रूल 8 ,अपने आप में यह कहता है कि नगर निगम ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है । उसे पहले चैलेंज करना चाहिए था ना कि सुमन बाला के चुनाव को क्योंकि सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी नगर निगम है तो पहले उस प्रमाणपत्र को चैलेंज करना था जो नगर निगम ने दिया है ।
3: न्यायालय इस प्रकार की डायरेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि यह डायरेक्शन रिट में दी जाती है और रिट की पावर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है ।जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली जाती है।
4 : एक अकेले व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होता रिप्रजेंटेटिव सूट क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति के कहने पर याचिका मान्य नहीं होती क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा होता है । तो इसमें एक व्यक्ति के विरोधाभास से सभी नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता इसलिए यह याचिका मान्य नहीं होनी चाहिए ।
5 : याचिका दायर करने वाले का लोकल स्टैंडआए नहीं बनता
लोकल स्टैंडआए किसी व्यक्ति द्वारा डाली गई याचिका में यह सिद्ध करना होता है कि आपकी मंशा क्या है ।आपका इस मामले से क्या लेना-देना है और आपका अपना इस मामले में क्या लोकल स्टैंड आए है। क्योंकि जब आप चुनाव में ना तो प्रत्याशी रहे ना ही संबंधित आधिकारिक गतिविधि की जिम्मेदारी रही तो किस कारण से याचिका डाली गई ।
इन सभी सवालों का कोई सटीक जवाब नहीं मिलता दिख रहा है ।जिसके चलते हो सकता है । सुमन बाला का जाति प्रमाणपत्र वाला विवाद समाप्त हो जाए वैसे तो 13 तारीख ताजपोशी के लिए नियुक्त कर दी गई है ।पर अगर आज यह विवाद समाप्त होता है तो सुमन वाला का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब अंतिम फैसला न्यायालय के ऊपर निर्भर है लेकिन अगर कानूनविदों की मानें तो आज ही है जातीय प्रमाण पत्र का विवाद न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा ।जोकि सुमन बाला की अपने आप में अप्रत्याशित जीत होगी । हालांकि न्यायालय ने फैसला 4:00 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है