Star Khabre, Faridabad ; 21st October : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य 31 अक्टूबर तक चल रहा है। इसके तहत बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) अपने-अपने मतदान केंद्र पर रविवार को सुबह नौ से शाम के पांच बजे तक बैठकर लोगों के दावे-आपत्तियों को लेंगे। इसके लिए एक जनवरी-2017 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर फार्म नंबर-6,6ए,7,8 और 8 क में दावे-आपत्ति 31 अक्टूबर तक दे सकते हैं।
इसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि बीएलओ के पास से फार्म नंबर 6,6ए,7,8 और 8क निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। मतदाता सूचियों बीएलओ के पास उपलब्ध है जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं और उनकी आयु 1 जनवरी-2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है या अधिक होगी, वो देश का नागरिक है और दिए गए पते पर सामान्य रूप से रहता है तो वह अपना आवेदन फार्म नंबर-6 में कर सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक को फार्म नंबर 6ए में आवेदन पत्र देना होगा। यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उस चुनाव क्षेत्र का कोई भी मतदाता उस नाम को मतदाता सूचि से काटने के लिए फार्म नंबर 7 में आवेदन दे सकता है। चंद्रशेखर ने बताया कि मतदात सूची में दर्ज वोटर के किसी भी ब्योरे जैसे कि वोटर का नाम, उसके पिता व पति का नाम, आयु व फोटो आदि में गलती तो उसे ठीक कराने के लिए फार्म नंबर 8 में आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी मतदाता ने किसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना निवास स्थान बदल लिया है तो उसे अपना नाम नए पते पर दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 8ए में आवेदन कर सकता। फार्म नंबर 7 को छोड़कर सभी फार्मो के साथ आवेदक को अपने पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज व रिहायशी तसदीक का दस्तावेज लगाना होगा।