Star khabre, Faridabad; 26th November : डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
डीसी ने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
जिला प्रबंधक चन्द्र प्रकाश ने बताया कि जिला स्तर पर इच्छुक आवेदक जिला कार्यालय कमरा नंबर- 609, लघु सचिवालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद में अपना आवेदन भरवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर (0129-2264567) पर सम्पर्क किया जा सकता है।