हाईकोर्ट में नगर निगम चुनाव मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को
Shikha Raghav, Faridabad; 23rd February : न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। उक्त कहावत नगर निगम चुनावों पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। नौ मन तेल से यहां मतलब नगर निगम चुनावों की वार्डबंदी के लिए गठित हुई कमेटी और पुरानी कमेटी के बीच विवाद से है और राधा से मतलब निगम चुनाव हैं। यानि न दोनों कमेटियों के बीच विवाद सुलझेगा और न ही निगम चुनाव होंगे। मंगलवार को भी हाईकोर्ट में एक बार फिर निगम निगम वार्डबंदी कोर्ट केस में एक बार फिर तारीख लग गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में अपना जबाव दाखिल किया गया है।
मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगम चुनाव की वार्डबंदी मामले पर कोर्ट केस में सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से आज अपना जबाव दाखिल किया गया है। याचिका कर्ता पक्ष की ओर से अब इस जबाव को स्टडी किया जाएगा, इसके लिए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकरर कर दी है। अब 11 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी।
कानून विशेषज्ञों की माने तो अब याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए जबाव को पढ़ेंगे। यदि उन्हें जबाव में कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो हो सकता है कि वह उसका रिप्लाई करने के लिए अगली तारीख पर कोर्ट से फिर अगली तारीख की अपील कर दें। ऐसे में कोर्ट याचिकाकर्ता को अगली तारीख दे सकती है। यानि कुल मिलाकर कहा जाए तो निगम चुनावों की राह देख रहे प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। निगम चुनाव अभी और लटक सकते हैं। अब देखना यह है कि 11 मार्च को अगली सुनवाई में कोर्ट में क्या होता है।