Star khabre, Faridabad; 20th November : उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा (जैसे व्यावसायिक/ तकनीकी डिप्लोमा स्नातक व चिकित्सा सम्बन्धी इत्यादि) देने से रोक दिया जाता है। अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम ने दिनांक :- 01.04.2007 से बैकों के माध्यम से महिलाओं /लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सबसिडी देने की पहल की है। इसमें देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली महिलाओं / लड़कियों को लाभ मिल सकता है।
पात्रता :-
ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा, प्रत्येक हरियाणा निवासी महिला/लड़की ऋण की पात्र है, शिक्षा के लिए आमदनी, जाति एंव सम्प्रदाय मापदंड नहीं है, हरियाणा सरकार कर्मचारीयों की लड़कियों / महिलाओं भी ऋण की पात्र है, व्यवसायिक/ तकनीकी डिप्लोमा स्नातक, स्नातकोतर, चिकित्सा इत्यादि कोर्स के लिए ऋण लेने के पात्र है।
ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया
- ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि महिला विकास निगम के सम्बन्धित जिले में जिला प्रबंधक के पास देनी होगी।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति सम्बन्धित जिला प्रबंधक को भेजेगा।
- बैंक ऋण के वितरित होने वाली हर किस्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा।
- प्रार्थी का कोर्स खत्म होने तक या खत्म होने के दो साल के अन्दर अपनी फाईल
कार्यालय में जमा करवा सकता है। उसके बाद फाइल स्वीकार नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर- 12, फरीदाबाद पर संपर्क कर सकते है और दिए गए नंबर : 7015487239 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।