Star Khabre; Faridabad;8th August: उपायुक्त जितेन्द्र यादव बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन हेतू इन सीटू फोप रेज्ड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान हेतू) व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना हेतु) स्कीम के निर्देशानुसार कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे है। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाइट www.agriharyana.gov.in पर दिनांक 25-08-2022 तक इन कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकते हैं।
किसान आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम रुपये वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपये व 2.5 लाख से अधिक रुपये कृषि के लिए 5000 रुपये की बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी | व्यक्तिगत किसान हेतु आवेदन के जात परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते कि प्रति ट्रैक्टर की बेध आर० सी० जिला फरीदाबाद में पंजीकृत यंत्र बुकिंग करते समय ऑनलाइन राशि की प्रति, जमीन के विवरण की प्रति किसान घोषणा पत्र की कृषि यंत्र पर पिछले 2 वर्षों के दौरान (2020-21 2021-22) में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व फसल अवशेषों में आग ना लगाई हो। अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकता है।डा बिरेन्द्र आर्य उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद से बताया कि कस्टम हायरिंग स्थापना सेन्टर हेतु आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत / FPO/ पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड (प्रधान), ट्रेक्टर की बेध आर० सी० जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, बैंक खाते का विवरण व कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा स्वयं घोषणा पत्र कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान वह कृषि यंत्रों को अपने स्थान में दूसरी जगह स्थानांतरण न करना न गिरवी रखना न बेचना व पराली में आग न लगाने बारे देना होगा। अनुसूचित जाति सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर में 40% प्रतिशत मेंबर अनुसूचित जाति के होने अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग स्थापना सेन्टर हेतु 15 लाख रुपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यंत्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा सी० आर० एम० स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमांत किसानों को दिया जायेगा। इंजी श्याम सुन्दर कृषि विकास अधिकारी (एफ.आई), फरीदाबाद ने बताया कि किसान को कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों व कस्टम हायरिंग सेन्टर का चयन जिला स्तरीय कमेटी माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा | जिले फरीदाबाद में दिए जाने वाले कृषि यंत्र है- सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) कम्बाइन हारवेस्टर के साथ. हैप्पी सीटर, पैडी स्ट्रा चोपर / श्रेडर मल्चर / मल्चर, रोटरी स्लेशर शर्ब मास्टर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम० बी० [प्लो. जीरो ड्रिल बिजाई मशीन, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, ट्रैक्टर चलित / स्वचालित क्रॉप पर / रीपर कम बाइंडर अनुदान पर दिए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए लिए किसान भाई अपने जिले में उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फरीदाबाद / सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय, फरीदाबाद / उपमंडल कृषि अधिकारी, बल्लभगढ़ / सम्बधित खण्ड कृषि अधिकारी व ग्राम स्तरीय कृषि विकास अधिकारी व दूरभाष के नम्बर 7015118232 से संपर्क कर सकते है। विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।