Star khabre, Chandigarh; 3rd December : चंडीगढ़ में सीमेंट खरीदने के नाम पर हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में फिनो पेमेंट बैंक को 82 हजार 500 रुपए उपभोक्ता को लौटाना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फिनो पे टेक लिमिटेड और फिनो पेमेंट बैंक को 9% ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के तौर पर 10,000 रुपए अतिरिक्त देने का निर्देश दिया गया है।
क्या है मामला?
सैक्टर-51डी के निवासी अशोक कुमार गोयल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मई 2019 में मोहाली स्थित अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सीमेंट खरीदने का प्रयास किया। एक वेबसाइट पर ‘अंबुजा सीमेंट’ के नाम से आकर्षक दरों पर सीमेंट के बैग बेचने का विज्ञापन देखा। लेकिन यह वेबसाइट अंबुजा सीमेंट की फर्जी आईडी निकली।
शिकायतकर्ता ने 82,500 रुपए चंदन नामक व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। बाद में यह राशि तुरंत दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दी गई। जब शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने आयोग में बैंक और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बैंक की दलीलें
फिनो पे टेक लिमिटेड और फिनो पेमेंट बैंक ने जवाब में कहा कि उनका शिकायतकर्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि उसने उनकी सेवाएं नहीं ली थीं। साथ ही, बैंक खाते को खोलने में आरबीआई के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था।
आयोग का फैसला
आयोग ने पाया कि आरोपी चंदन का खाता आरबीआई के उचित केवाईसी (नो योर कस्टमर) दिशा निर्देशों का पालन किए बिना केवल आधार कार्ड के आधार पर खोला गया था। बैंक की लापरवाही के कारण ठगी संभव हुई।
चंदन ने आयोग में अपनी ओर से कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उसे एक्स पार्टी घोषित किया गया। सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने बैंक को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ता को राशि लौटाने और हर्जाना देने का आदेश दिया।
News Source : DainikBhaskar