Star khabre, Chandigarh; 5th November : चंडीगढ़ में कोर्ट ने एक बेकरी के मालिक को बिना फूड लाइसेंस के केक और पेस्ट्री बेचने का दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने मालिक अनवर आलम को पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रहने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। चंडीगढ़ कोर्ट ने अगस्त 2023 में भी एक दूसरे बेकरी मालिक को इसी प्रकार की सजा सुनाई थी।
मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने करीब चार साल पहले, 12 अक्टूबर 2021 को मक्खनमाजरा में स्थित अनवर बेकरी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वह बेकरी में बिना आवश्यक फूड लाइसेंस के केक और पेस्ट्री बेच रहा था। अनवर आलम के पास न तो खाद्य वस्त्र लाइसेंस था, न ही अन्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा था।
ऐसे में विभाग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अनवर आलम के खिलाफ चंडीगढ़ जिला कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान, कार्ट ने इसे उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरा मानते हुए दोषी को सख्त सजा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचना कानून का उल्लंघन है और इसके चलते आमजन की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसे में कोर्ट ने दोषी को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने का आदेश देते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि इस प्रकार के मामलों में भविष्य में निवारण हो सके। कोट्र ने यह भी उल्लेख किया कि खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस न होना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के प्रति एक गैरजिम्मेदाराना व्यवहार भी है।
News Source : DainikBhaskar