– सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हो सकता है ट्रस्ट का सारा अकाउंट
– पिछली सुनवाई में अदालत ने ट्रस्ट के मूल कागजात जमा कराने का दिया था निर्देश
Star Khabre, Faridabad; 31st March : जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मामले की सुनवाई आज फरीदाबाद स्थित जिला अदालत में होगी। जनहित सेवा ट्रस्ट से जुड़े एक मामले को लेकर दायर याचिका में 22 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान ट्रस्ट से जुड़ी सारी अकाउंट के साथ साथ मूल कागजात को भी जमा कराने का निर्देश जारी किया था। लिहाजा, शुक्रवार को होनी वाली सुनवाई में संभावना है कि ट्रस्ट से जुड़ी सारी अकाउंट और दस्तावेजों को जमा कराया जा सकता है।
ज्ञात हो कि चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी व 3 साल के लिए मनोनित 2 एडिशनल ट्रस्टी को लेकर दायर एक याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रस्ट की सही से संचालन नहीं किया जा रहा है। जनहित काम के लिए ट्रस्ट में आने वाले पैसे को निजी कार्यों में खर्च किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि दानपत्र खुलने के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। लिहाजा 22 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दानपात्र आजीवन ट्रस्टी के उपस्थिति में ही खोला जाए। साथ ही अदालत ने अपने निर्देश में बताया कि लाइफ टाईम ट्रस्टी अगर चाहे तो एडिशनल 2 ट्रस्टी को हटा सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में ट्रस्ट से जुड़े तमाम मूल कागजात और शुरूआत से लेकर अबतक की सारी अकाउंटिंग का ब्योरा पेश करे और मनोनित होने वाले नए ट्रस्टी के डिटेल को अदालत में पेश करे।
यह है मामला
पेश मामले के अनुसार अदालत में पेश याचिका में आरोप लगाया गया है कि जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट को सही से संचालित नहीं किया जा रहा है। साथ ही इसके आमदनी से निजी खर्च किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष के वकील सॉलीश्यूटर जनरल ऑफ इंडिया मोहन जैन ने अदालत में सुनवाई के दौरान दी अपनी दलील में बताया कि ट्रस्ट के आजवीन ट्रस्टी प्रह्लाद शर्मा (पुरूषोत्माचार्य) ट्रस्ट के पैसे को अपनी बेटी की शादी व बेटे के निजी खर्च और व्यापार के लिए उपयोग में लाया है।