Star Khabre, Faridabad; 22th February : नगर निगम के आयुक्त महोदय यशपाल (आई0 ए0 एस0) ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2022 के द्वारा अवैध कालोनियों को अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाएं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित करने बारे पालिसी में संशोधन किया है जिससे कि अधिक से अधिक अवैध कॉलोनियां नियमित होने के दायरे में आ जांएगीं।
इन कालोनियों के नियमित/ अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाएं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित होने से इनमें रह रहे लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगीं। संशोधित पालिसी में 14.02.2022 से पहले विकसित अवैध कालोनियों को शामिल किया गया है इसके बाद जो कालोनियां विकसित होगी उन पर यह संशोधित पालिसी लागू नहीं होगी। विभाग की तरफ से अंडर सेक्शन 3 के तहत उपरोक्त एक्ट 2016 द्वारा इस पॉलिसी में संशोधित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि नगर निगम द्वारा अपनी वेबसाइट पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ व सूचनार्थ अपलोड कर दी गई है। सरकार द्वारा इस बारे नये मापदंड भी तय किए गए हैं जिनका अवलोकन नगर निगम की वेबसाइट से किया जा सकता है। कालोनियों में सड़के चौड़ी, पार्क, जनसुविधाओं के लिए जगह और सामुदायिक भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं कालोनी में बने भूखण्डों का सही तरीके से नामांकन होना चाहिए। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 2 फीसदी आरक्षित जगह होनी चाहिए। आर.डब्ल्यू.ए. के पास फायर एन.ओ.सी. होनी चाहिए।
सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि आर.डब्ल्यू.ए. व कालोनीवासी सरकार द्वारा घोषित संशोधित पॉलिसी का लाभ लें तथा मापदंड पूरे करने वाली कालोनियों के प्लान नगर निगम में आवेदन सहित जमा करवाएं। जिससे कि पॉलिसी के मापदण्डों को पूरा करने वाली कालोनियों की सूची तैयार कर सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।