Star Khabre, Faridabad; 02nd December : नगर निगम चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर आज न्यायालय ने अपना फैसला सरकार के हक में सुना दिया है। न्यायालय ने वार्ड कमेटी को उचित मानते हुए नई वार्डबंदी को उचित करार दिया है। अब नई वार्डबंदी के अनुसार ही चुनाव होंगे। नगर निगम का चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशी की खबर है कि अब नगर निगम चुनाव कभी भी हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग मात्र केवल 14 दिन का समय देकर कभी भी चुनाव की तिथि घोषित कर सकता है।
नगर निगम चुनाव के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा हाईकोर्ट का केस आज शुक्रवार को खत्म हो गया। गौरतलब है कि फरीदाबाद नगर निगम वार्डबंदी को लेकर निवर्तमान पार्षद राजेन्द्र भामला व योगेश ढ़ींगरा सहित अन्य ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने वार्डबंदी व वार्डबंदी कमेटी पर सवालिया निशान लगाए थे लेकिन आज शुक्रवार को न्यायालय ने बहस के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए वार्डबंदी कमेटी को उचित माना और नई वार्डबंदी को भी सही ठहराया। अब केस खत्म होने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करा सकता है।