Shikha Raghav (Star Khabre), Faridabad; 13th September : पूर्व इनेलो प्रत्याशी चंदर भाटिया के भाई राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 379 जैसी संगीन धाराओं के तहत न्यायालय ने वारंट जारी किया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर के खिलाफ 2 नंबर डी ब्लॉक निवासी करन बांगा व अमित बांगा ने न्यायालय में धोखाधड़ी व चोरी के मामले में एक याचिका दायर की है जिस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह वारंट जारी किया है।
क्या है मामला
वर्ष 2010 में राजेश भाटिया और कमल ग्रोवर ने करन बांगा और अमित बांगा के खिलाफ न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि करन बांगा और अमित बांगा ने उनसे लेन-देन किया था जिसके लिए उन्होंने चैक भी दिए लेकिन अब वह पैसे नहीं दे रहे हैं। इस केस के दौरान राजेश भाटिया और कमल ग्रोवर ने लेनदेन के बिल भी कोर्ट में पेश किए। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपने आदेशों में करन बांगा और अमित बांगा को बेकसूर पाया और राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर को कहा कि जो बिल उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं, वह फर्जी है और उनका करन बांगा और अमित बांगा से कोई लेनदेन नहीं है।
दूसरी ओर करन बांगा और अमित बांगा ने उसी दौरान कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश भाटिया और कमल ग्रोवर ने उनके चैक चोरी कर लिए हैं जिनका वह दुरूपयोग कर रहे हैं। इस मामले में अब न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल न्यायालय ने इस मामले में उस याचिका के आदेश को संज्ञान में ले लिया है कि जिसमें न्यायालय ने करन बांगा और अमित बांगा को बेकसूर पाते हुए राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर के बिल को फर्जी करार दिया था।
अब न्यायालय ने 27 सितंबर को राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले भी 16 अगस्त को समन जारी कर 12 सितंबर को राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर को न्यायायल में पेश होने के आदेश दिए थे लेकिन 12 सितंबर को राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर न्यायालय के आदेशों को अनदेखा कर न्यायालय में पेश नहीं हुए। इस कारण न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए राजेश भाटिया और कमल ग्रोवर के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं।
क्या कहते हैं वकील
अधिवक्ता विजय शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने राजेश भाटिया व कमल ग्रोवर के खिलाफ जिन संगीन धाराओं (आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 379) में वारंट जारी किया है, उनमें कानून के अनुसार उम्रकैद तक का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होनी है।
याचिकाकर्ताओं पर बनाया जा रहा है दबाव
विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस मामले में याचिकाकर्ता करन बांगा और अमित बांगा पर राजेश भाटिया केस को वापिस लेने का दबाव बना सकते हैं । राजेश भाटिया पूर्व इनेलो प्रत्याशी चंदर भाटिया व भाजपा में व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के प्रधान जगदीश भाटिया का भाई है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों की राजनैतिक पकड़ व रसूक का इस्तेमाल करते हुए राजेश भाटिया करन बांगा व अमित बांगा पर अत्याधिक दबाव बना सकते हैं ताकि वह इस केस को वापिस ले लें।
आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं राजेश भाटिया
पूर्व इनेलो प्रत्याशी चंदर भाटिया व भाजपा में व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के प्रधान जगदीश भाटिया के छोटे भाई राजेश भाटिया आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। राजेश भाटिया के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी, मारपीट, सट्टेबाजी, लूट, डकैती जैसे मामले दर्ज होते रहे हैं। इतना ही नहीं राजेश भाटिया के खिलाफ तो एक मामले में सीबीआई जांच भी हो चुकी है। जबकि सट्टा खिलाने व खेलने के आरोप में पूर्व पुलिस आयुक्त श्रीकांत जाधव ने राजेश भाटिया को उनके घर से गिरफ्तार किया था।
अगली कड़ी में पढ़े : हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल क्यों दे रहे भाजपा पार्टी विरोधियों का साथ।
खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8527313737, 9716703377 पर संपर्क करें।