Star khabre, Haryana; 18th January : पंचकूला के औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व 17 अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है।
बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से वरिष्ठ काउंसिल अरविंद मोदगिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। जमानत देने का आदेश रिकाॅर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा करके पारित किया गया। केवल इस आधार पर जमानत दे दी गई कि हुड्डा जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी ने उनको पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू कर गिरफ्तार नहीं किया। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में भी विफल रही कि हुड्डा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि अब जमानत के लिए तय शर्तों का सही तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा। इन तथ्यों के आधार पर दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को सुनवाई तय की है।
2021 में दी थी जमानत
गौरतलब है कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा व अन्य 17 आरोपियों को मार्च 2021 में जमानत दी थी। विशेष अदालत के इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है।
News Source : PunjabKesari