Star khabre, Faridabad; 23rd April : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 10 मई को फरीदाबाद स्थित न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, रितु यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक ऋण से जुड़े मामले, मोटर वाहन दुर्घटनाएं, एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण, आपराधिक केस, राजस्व संबंधी विवाद, वैवाहिक मामलों समेत कई प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अदालत लंबित मामलों को सौहार्द और सहयोग की भावना से निपटाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।
यदि किसी व्यक्ति का मामला अदालत में विचाराधीन है, तो वह इस लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से उसका समाधान कर सकता है। लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा करके, शांतिपूर्ण वातावरण में विवादों का निपटारा किया जाता है। इसका लाभ यह है कि इसमें न्याय त्वरित, सुलभ और अंतिम रूप से प्रदान होता है, कोई अपील नहीं होती, और समय की भी बचत होती है।