Star khabre, Faridabad; 19th May : जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया की हरियाणा सरकार, गृह विभाग के आदेशानुसार 10 मई से 25 मई तक फरीदाबाद नगर सहित राज्य सीमा के भीतर किसी भी नागरिक, संस्था या कंपनी द्वारा मानव-रहित हवाई वाहन (ड्रोन/UAV) उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त कर संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सशस्त्र बल, CAPF, राज्य पुलिस, NDRF एवं SDRF इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
नगरवासियों से आग्रह है कि यदि कहीं ड्रोन उड़ता दिखाई दे, अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिले , तो उसे न छुएँ तथा तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन, डायल 112 या जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि बम निपटान दस्ता सुरक्षित ढंग से कार्रवाई कर सके।
किसी भी राज्य सरकारी विभाग को यदि विशेष सरकारी कार्य हेतु ड्रोन उपयोग की आवश्यकता हो, तो पूर्व-अनुमति हेतु उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करें।