Star khabre, Faridabad; 2nd September : विधानसभा चुनाव-2024 जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को बिना उनकी अनुमति के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा चुनाव- 2024 के अंतर्गत मतदान पांच अक्टूबर और मतगणना 08 अक्टूबर 2024 को करवाई जाएगी। चुनाव का कार्य अति महत्वपूर्ण और निश्चित अवधि में संपन्न करवाना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अनुसार जिस अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह स्वत भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हो जाता है।
उन्होंने जिला के सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने अधीन कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के बिना उनकी अनुमति के अवकाश स्वीकृत न करें। बिना ठोस कारण किसी की भी लंबी छुट्टी स्वीकृत न की जाए। उन्होंने आदेश दिए कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बीमार है तो बीमारी का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा चुनाव के कार्य में लापरवाही बरतने, चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने या चुनाव ड्यूटी से इंकार करने पर संबंधित के खिलाफ लोकप्रतिनित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अधीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।