Star Khabre, Faridabad; 25th August : भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के युवाओं को अब मतदाता के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए साल में चार तिथियों के आधार पर मौके मिलेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों के अनुसार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को आधार तिथि मानकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
देश के युवाओं को अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए साल में चार तिथियों को आधार मानकर रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। आपको बता दें इससे पहले साल में केवल एक जनवरी को ही आधार तिथि मानकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया जा सकता था। अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल यादव ने बताया कि पहले एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्ट्रॉल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सभी नए नियम एक अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं। वोटर आईडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता आॅनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं।
डीसी ने आगे बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आॅनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए एनवीएसपी डॉट आईएन वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फॉर्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर- 8 भरा जाता है।