Star khabre, Faridabad; 14th May : अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की प्राथमिक योजना “हाउसिंग फॉर ऑल” के तहत लाभार्थियों के घरों का सर्वेक्षण कार्य राज्य भर में तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया की निगरानी संबंधित डैशबोर्ड से की जा रही है और इसकी समीक्षा हर सप्ताह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HPP
A) के सीईओ द्वारा की जाती है।
इसी योजना के अंतर्गत करमवीर, जो कि एक सीपीएलओ के रूप में नियुक्त थे, उनका प्रदर्शन 13 मई 2025 तक शून्य रहा। पोर्टल पर एफसीपी और डीसीआरआईएम द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने किसी भी परिवार का सत्यापन नहीं किया है। इसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 मई को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था।
करमवीर द्वारा प्रस्तुत जवाब की समीक्षा के बाद पाया गया कि उन्होंने साइट पर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण नहीं किया, जैसा कि योजना की प्रक्रिया में आवश्यक है। उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
जनहित योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
एडीसी (सह डीसीआरआईओ), साहिल गुप्ता जो कि सीपीएलओ के पर्यवेक्षण प्राधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जनहित योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं और उन के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि करमवीर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं। साथ ही, डीसीआरआईएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनका यूपीएलओ लॉगिन भी तुरंत निष्क्रिय किया जाए।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि “हाउसिंग फॉर ऑल” जैसी उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।