Shikha Raghav, Faridabad; 18th February : हुडा एस्टेट ऑफिसर रीगन कुमार के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि हुडा एस्टेट ऑफिसर रीगन कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर-48 पशुपति कॉरपोरेटिव गु्रप हाउसिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी के प्रधान दीपक माहेश्वरी ने वर्ष 2011 में हुडा विभाग के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें सोसाइटी में पोजेशन हुडा विभाग ने 4 मार्च 2009 को दिया था। अब वह चाहते हैं कि उन्हें गु्रप हाउसिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी के जो लाभ हैं, वह 2009 से ही दिए जाएं क्योंकि पोजेशन उन्हें 2009 में ही दिया गया है। जबकि हुडा विभाग कोर्ट में यह दलील दे रहा था कि उन्होंने गु्रप हाउसिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी में पोजेशन 26 मई 2008 को दे दिया था। सुनवाई के चलते 9 अक्टूबर 2012 को न्यायालय ने दीपक माहेश्वरी के हक में फैसला देते हुए उनके द्वारा पोजेशन की तिथि को मान्य कर गु्रप हाउसिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी के लाभ 4 मार्च 2009 से देने के आदेश जारी किए।
हुडा विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश को लागू करने में देरी करने पर दीपक माहेश्वरी ने एक बार फिर न्यायालय की शरण ली। इस याचिका की सुनवाई के लिए बार-बार न्यायालय द्वारा हुडा विभाग के अफसरों को तलब किया गया। न्यायालय ने कई बार विभाग के अफसर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए लेकिन उसके बावजूद हुडा विभाग के अफसर तरह तरह के बहाने कर न्यायालय में पेश नहीं हुए। इसके चलते न्यायालय ने अब हुडा एस्टेट ऑफिसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया है कि हुडा एस्टेट ऑफिसर को अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश किया जाए।