Star khabre, Faridabad; 24th july : उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। जिसमें बीमा पंजीकृत करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी, नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम बैंक पासबुक, फसल बुआई प्रमाण पत्र/ मेरी फसल मेरा ब्यौरा और काश्तकार प्रमाण पत्र (केवल टनेंट किसानों के लिए) आवश्यक है। अतः किसान अपना बीमा करवाने के लिए कमशयः बैंक की किसी निकटस्थ शाखा / सहकारी समिति (जहाँ उनका बचत खाता है), ग्राहक सेवा केन्द्र / कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस एप और ए.आई.सी. के प्रतिनिधि / कार्यालय अथवा अधिकृत इंटरमीडियरीज (AIDE-App) पर जाकर अपना बीमा करवा सकते है।
बीमे की प्रीमियम दर निम्न प्रकार से है:-
धान की फसल के लिए एक लाख एक हजार 190 रुपये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर दो हजार 23 रुपये है। इसी तरह बाजरे की फसल के लिए 48 हजार 779 रुपये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 975 रुपये, मक्का की फसल के लिए 51 हजार 892 रुपये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर एक हजार 37 रुपये तथा कपास की फसल के लिए एक लाख 03 हजार 525 रुपये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर पांच हजार 176 रुपये है।
उप कृषि निदेशक फरीदाबाद डॉ बाबू लाल ने बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों में होने वाले नुकसान व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर क्लेम (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर), जलभराव (धान फसल पर लागू नहीं), ओलावृष्टि, बादल का फटना या आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम (खेत स्तर पत्र), फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतू फैलाकर/छोटे बंडलों के रूप में रखी फसल का चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी क्लेम (खेत स्तर पर) और मध्यावधि मौसम प्रतिकूलताओं के कारण दावों का अग्रिम भुगतान (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर) क्लेम प्राप्त कर सकते है। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा करवायें।