Shikha Raghav, Faridabad; 04th January : हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्यामल मिश्रा ने आगामी 8 जनवरी को होने वाले फरीदाबाद नगर निगम के आम चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न करवाने के उद्द्ेश्य से नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 7 से 8 जनवरी को मतदान की गिनती समाप्त होने तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
श्री मिश्रा द्वारा यह आदेश हरियाणा आबाकरी नीति 2016-2017 के अन्तर्गत हरियाणा लीकर लाईसैंस रूल्स 1970 एवं पैरा 2.14.1 के प्रावधान नियम 37 (10)की अनुपालना में जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार शराब की दुकानें, होटल, रैस्टोरेंट व क्लब आदि सम्बन्धित स्थानों पर नियमानुसार की जाने वाली शराब की बिक्री पर भी पाबन्दी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।