Star khabre, Faridabad; 4th August : अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निगम की दो योजनाएं – सावधिक ऋण योजना (Term Loan Scheme) एवं सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme) – प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इन योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो हरियाणा का स्थायी निवासी हो, अनुसूचित जाति से संबंधित हो, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो तथा परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार 3 लाख रुपये से अधिक न हो। साथ ही, आवेदक को निगम या किसी अन्य बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
इन योजनाओं में निगम द्वारा 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तथा समय पर ऋण चुकता करने पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज में छूट का प्रावधान भी है। ऋण राशि ₹50,000/- तक होने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹10,000/-) तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (सत्यापित), हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम कार्यालय या (https://hscfdc.org.in/) वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 04 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम कार्यालय कक्ष नं. 609, छठी मंज़िल, लघु सचिवालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष संख्या 0129-2264567 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
