उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि फरीदाबाद में बने सभी मॉल, बड़े पार्कों व होटलों इत्यादि में लोगों के मनोरंजन के लिए झूले, छोटी ट्रेन व स्टॉल आदि का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही फरीदाबाद में इमारतों के बेसमेंट में निजी कोचिंग, पुस्तकालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसी कई गतिविधियाँ चल रही हैं और जिले में बिना नॉर्म्स व बिना सुरक्षा मानकों के स्विमिंग पुल चलाए जा रहे है। जिससे की आमजन के जीवन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुरक्षा मानकों के मद्देनजर आज उपायुक्त विक्रम सिंह ने निरीक्षण टीम का गठन किया जो जिला के सभी मॉल, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, बड़े पार्कों व होटलों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि इसके संचालन के लिए अनुमति ली गई है अथवा नहीं।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि गठित टीमें जिला में चल रहे स्विमिंग पूल की जांच करेंगी और निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर स्वीमिंग पूलों को सील कर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार बिना वैध अनुमति के संचालित व सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ऐसे कोचिंग सेंटरों को सील किया जाएगा। उक्त आदेश के तुरंत बाद जॉइंट कमिश्नर नगर निगम के सानिध्य में आज जिला के तीन मॉल का निरीक्षण भी किया गया।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के मालिकों द्वारा ली गई अनुमति/एनओसी, प्रासंगिक भवन विनियमन, उचित जल निकासी और जलभराव के उपाय, बेसमेंट की संरचनात्मक अखंडता, आग और अन्य सुरक्षा विनियमन के साथ शिकायत के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने आमजन से अपील की वह भी अवैध स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे झूलों की जानकारी निम्न नंबर : 0129-2227936 और 2227272 पर दे सकते है।
उक्त कार्यों के लिए जॉइंट कमिश्नर नगर निगम, प्रशासक एचएसवीपी, जीएम, एचएसआईआईडीसी और डीटीपी फरीदाबाद अन्य विभाग से समन्वय करके निरीक्षण करेंगे।