Star khabre, Faridabad; 24th January : जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2025 को मनाया जाएगा जिला फरीदाबाद प्रमुख औद्योगिक शहर है। जिसके कारण यहां पर बाहर से आकर रहने वाले लोगो की संख्या बहुत ज्यादा है। जिला फरीदाबाद में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए घरेलू नौकरों व किरायेदारों के आपराधिक रिकार्ड व आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी हासिल करने के लिए इनका पुलिस सत्यापन करवाया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा साइबर कैफे का भी लोगों द्वारा काफी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण साइबर अपराध की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए घरेलू नौकरों व किरायेदारों का सत्यापन व कैफे की चेकिंग / सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक है। जिला फरीदाबाद में सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है।
अपने आदेशों में जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद में तुरंत प्रभाव से समस्त जिला फरीदाबाद में सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किराएदार, नौकर, पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व अस्पताल के मालिक अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी जांच उनका रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करें। सभी विदेशी नागरिकों को सी-फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आई.डी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज कराए व रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें। सभी अपने यहां उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और उनकी क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।
सभी होटल गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि को अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सी फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष फरीदाबाद को देना सुनिश्चित किया जाए। जिला फरीदाबाद के रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह की पार्टियों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर असलहा लेकर न घूमें। एसटीडी, पीसीओ बूथ मालिक भी एसटीडी व आईएसडी टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता व पहचान अंकित करें। सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदते व बेचते हैं वह अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रिकार्ड रखेंगे। इसमें फोन की डिटेल, आईएमईआई नंबर भी अवश्य दर्ज करें।
उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 ने तहत दण्ड का भागी होगा।