Star khabre, Faridabad; 25th January : जिलाधीश विक्रम सिंह ने ज़िला फरीदाबाद में शनिवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर जिला में 26 जनवरी रात 11:59 बजे तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है।
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश उन पुलिस कर्मचारी या सीआईडी विभाग के कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पूरे जिला में 26 जनवरी रात 11:59 बजे तक मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने पर रहेगी रोक
Leave a comment
Leave a comment