Star Khabre, Faridabad; 8th June : जिलाधीश यशपाल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में लकड़पुर गांव की राजस्व संपदा के अंतर्गत ग्राम खोरी में अवैध कब्जाधारकों द्वारा किए गए समस्त अतिक्रमणों को 9 जून 2021 को ध्वस्त करने की कार्यवाही के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त के आग्रह पर जिले में नियुक्त हरियाणा प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (प्रथम) तथा 23 (द्वितीय) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार लगाए गए इन तीन ड्यूटी मजिस्ट्रेटस में बड़खल के एसडीएम पंकज सेतिया (मोबाइल नंबर 9891607383) फरीदाबाद नगर निगम एनआईटी जोन के संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकन (मोबाइल नंबर 8826007284) फरीदाबाद नगर निगम के सचिव नवदीप सिंह (मोबाइल नंबर 9996658555) शामिल हैं। यह तीनों ड्यूटी मजिस्ट्रेटस आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में हासिल शक्तियों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर कर सकेंगे।