Star Khabre, Faridabad; 11th April : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर एग्जिट पोल पर बैन लगाने की जानकारी दी है। निर्धारित समय के दौरान सभी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए निर्दिष्ट करती है कि “(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा या किसी अन्य तरीके से प्रसारित नहीं करेगा, चाहे जो भी परिणाम हो।” ऐसी अवधि के दौरान एग्जिट पोल, जैसा कि इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
धारा के प्रावधानों का उल्लंघन पर होगी क़ानूनी कार्यवाही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित इस अधिसूचना के अनुसार 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे तक के बीच एग्जिट पोल आयोजित करने व इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस तरह की अधिसूचना को जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।