Star khabre, Faridabad; 6th September : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर एग्जिट पोल पर बैन लगाने की जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय के दौरान सभी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए निर्दिष्ट करती है कि “(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित नहीं करेगा, चाहे जो भी परिणाम हो। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित इस अधिसूचना के अनुसार 18 सितम्बर 2024, बुधवार को प्रात : 07 बजे से 05 अक्टूबर 2024 शनिवार की शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल आयोजित करने व इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।