Star khabre, Haryana; 23rd October : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार (23 अक्टूबर) को सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसे लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
ऑर्डर में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों को भी इससे राहत मिलेगी। इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। ये आदेश 1 जुलाई 2024 से ही प्रभावी रहेंगे।
इससे पहले सरकार ने जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया था। तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों का DA 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया था।
सरकार की तरफ से जारी आदेश…
31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी
हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर (शुक्रवार) के बजाय 31 अक्टूबर (गुरुवार) को घोषित किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसे लेकर सोमवार देर रात नए आदेश जारी किए गए थे। आदेश के मुताबिक प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा।
वहीं स्कूलों में छोटी दिवाली की 30 अक्टूबर (बुधवार) को छुट्टी रहेगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को लेटर लिखा गया है।
दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी के 2 बड़े फैसले
सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सुविधा मिलेगी
शपथग्रहण समारोह के अगले दिन 18 अक्टूबर को नायब सैनी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही ऐलान किया था कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी।
SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू
पिछले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 18 अक्टूबर से SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू किया जाएगा। अभी SC के लिए 15 प्रतिशत और ST के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। इस 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
News Source : DainikBhaskar