Star khabre, Faridabad; 4th February : हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा 2025 के आम चुनाव के लिए मतदान के दिन 5 फरवरी, 2025 (बुधवार) को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड और निगम आदि में कार्यरत उन कर्मचारियों को जो उक्त आम चुनाव में अपना वोट डालने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, के लिए सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश (सवेतन) की अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की गई है। यह जानकारी डीसी विक्रम सिंह ने दी।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत भी धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।