Star Khabre, Faridabad; 17th October : नगर निगम चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार अब चुनाव लडऩे के लिए तैयार हो जाए। आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगम चुनावों पर लगा स्टे खारिज कर दिया है। अब हरियाणा चुनाव आयोग फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव तिथि की कभी भी घोषणा कर सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फरीदाबाद के निर्वतमान पार्षद अजय बैंसला व कुलदीप तेवतिया द्वारा लगाई गई जल्द सुनवाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्टे खारिज करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में निर्वतमान पार्षद योगेश ढींगरा, मुकेश शर्मा और राजेन्द्र भामला ने नगर निगम चुनाव की वार्डबंदी को लेकर एक याचिका दायर की हुई थी जिस पर न्यायालय ने उनके पक्ष में सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया था और अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर दी थी। इस पर फरीदाबाद के निर्वतमान पार्षद अजय बैंसला व कुलदीप तेवतिया द्वारा न्यायालय में जल्द सुनवाई की अपील की। जल्द सुनवाई की अपील पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें न्यायायल ने इस मामले में लगाया हुआ स्टे खारिज कर दिया। स्टे खारिज के बाद अब हरियाणा चुनाव आयोग फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की तिथि कभी भी घोषित कर चुनाव संपन्न करा सकता है। स्टे खारिज होने की सूचना मिलते ही शहरवासियों व चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि न होने के कारण उन्हें अपने छोटे-छोटे गली-मौहल्ले के कार्यों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पिछले डेढ़ साल से छोटे-छोटे कार्य तक नहीं हो पा रहे थे और न ही कहीं उनकी सुनवाई हो पा रही थी क्योंकि पहले उनके यह कार्य पार्षदों के जरिए हुआ करते थे। अब निगम चुनाव होने के बाद एक बार फिर से पार्षदों का चयन हो जाएगा और फिर गली-मौहल्ले की समस्याओं को अवगत कराने का उन्हें स्थान मिल जाएगा। पार्षद उनकी आवाज निगम निगम व अन्य विभाग के अधिकारियों के सामने उठा सकेंगे।