Star Khabre, Faridabad; 9th August : छछरौली के पास सरकारी स्कूल के टीचर सुभाष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष पर छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। पुलिस ने उस पर धारा-376एबी, आठ और छह पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई है, क्योंकि छात्रों ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि टीचर उन्हें बैड टच करता था। वे उसे मना करतीं थीं, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं मानता था। हालांकि छात्राओं ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर कुसुम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। छात्राओं ने जो बयान कोर्ट में दिए हैं, उसके आधार पर ही मामले में धाराएं लगाई गईं हैं।
पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी, फांसी तक संभव
सीनियर एडवोकेट अविनाश चड्ढा ने बताया कि बच्चियों से होती यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने कानून में बदलाव किया था। अब नाबालिग या 12 साल से कम उम्र की लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना भी रेप माना जाता है। पॉक्सो में उम्रकैद तक की सजा है और 376एबी में फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
एक दिन पहले ग्रामीणों ने पीटा था
बुधवार को बरौली माजरा के सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने पहुंचकर टीचर सुभाष की धुनाई कर दी थी। आरोप था कि वह छात्राओं से अश्लील हरकतें करता है। कई बार उसे समझाया भी गया था, लेकिन वह नहीं माना।