Star Khabre, Chandigarh; 20th November : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विनोद कुमार फेक एनकाउंटर मामले में सुनवाई करते हुए डीजीपी, हरियाणा के गृह विभाग तथा आईजी रोहतक रेंज को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए दलबीर सिंह ने एडवोकेट राजवंत सिंह चहल के माध्यम से फेक एनकाउंटर की सीबीआई जांच की अपील की। याची ने कहा कि सोनीपत निवासी विनोद कुमार बिलकुल बेकसूर था और उसे फर्जी तरीके से एनकाउंटर करते हुए मारा गया था। याची ने कहा कि विनोद कुमार को अपराधि बताया गया था और धीरा गैंग का करीबी बताया गया था जबकि ऐसा नहीं था। विनोद का किसी भी गैंग से कोई नाता नहीं था। मामले में आरोपी पुलिसवाले हैं इसलिए पुलिस ने इस पूरे प्रक्ररण में कहीं भी जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई। याची को एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मामला दर्ज हुआ था। याची ने कहा कि इस मामले में अभी भी जांच आगे नहीं बढ़ी है और ऐसे में यह न्याय के सिद्घांत के खिलाफ है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई आदि को दी जाए ताकि दोषी सजा पा सके। याची हाईकोर्ट को बताया कि विनोद कुमार का कोई अपराधिक बैकग्राउंड नहीं था। उसे फंसाने के लिए और उसके एनकाउंटर को सही दिखाने के लिए सब तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार, डीजीपी, गृह विभाग और आईजी रोहतक को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।